14 मार्च को सिविल कोर्ट अररिया में राष्ट्रीय लोक अदालत, 16 बेंच गठित
सुलह योग्य आपराधिक, दीवानी, बैंक, एमएसीटी व ट्रैफिक चालान समेत कई मामलों का होगा निपटारा

अररिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अररिया के तत्वावधान में 14 मार्च 2026 को सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर प्राधिकरण की ओर से व्यापक तैयारी शुरू कर दी गई है। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों के त्वरित एवं आपसी सहमति से निपटारे के लिए कुल 16 बेंचों का गठन किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार लोक अदालत में सुलह योग्य आपराधिक, दीवानी, मोटर दुर्घटना दावा (एमएसीटी), ट्रैफिक चालान, बैंक ऋण, श्रम एवं अन्य वादों से जुड़े मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निपटारा किया जाएगा। इसके लिए न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं सहायक कर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि अधिक से अधिक मामलों का समाधान हो सके।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशानुसार गठित बेंचों में न्यायिक पदाधिकारी, पैनल अधिवक्ता एवं सहायक कर्मियों को शामिल किया गया है। सभी बेंचों को संबंधित मामलों की सुनवाई कर समझौते के आधार पर त्वरित निपटारा करने का निर्देश दिया गया है।
प्राधिकरण की ओर से यह भी निर्देश दिया गया है कि एमएसीटी मामलों में लोक अदालत द्वारा दिए गए सेटलमेंट अवार्ड की प्रति बीमा कंपनियों को अधिकतम पांच कार्य दिवस के भीतर उपलब्ध कराई जाए, ताकि पीड़ितों को शीघ्र लाभ मिल सके।
इसके अलावा राष्ट्रीय लोक अदालत के सुचारू संचालन के लिए कंप्यूटर से जुड़े कार्यों में सहयोग करने हेतु सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी बेंचों को निर्देश दिया गया है कि लोक अदालत के दिन ही शाम 4:30 बजे तक अपने-अपने मामलों के निपटारे की अंतिम रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जमा करें, ताकि संकलित रिपोर्ट समय पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी जा सके।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अधिक से अधिक लोगों से अपील की है कि वे अपने सुलह योग्य मामलों को लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से सुलझाकर समय और धन की बचत करें। लोक अदालत में मामलों का निपटारा सरल, त्वरित और बिना किसी अतिरिक्त खर्च के किया जाता है, जिससे लोगों को जल्द न्याय मिल पाता है।



