श्रावणी मेला क्षेत्र में मांस-मछली बिक्री पर प्रतिबंध का उल्लंघन, जसीडीह में दुकान सील; अन्य दुकानदारों से ₹7,500 जुर्माना वसूला

देवघर। राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था और मेला क्षेत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए देवघर नगर निगम प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रावण मास की अवधि तक पूरे मेला क्षेत्र में पशु वध और मांस-मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। इसके बावजूद कुछ क्षेत्रों में चोरी-छिपे मांस-मछली की बिक्री किए जाने की शिकायत मिलने के बाद नगर निगम ने जांच अभियान चलाया।
नगर आयुक्त के निर्देश पर गठित गोपनीय जांच दल ने निगम क्षेत्र के विभिन्न इलाकों कोरियासा, जसीडीह, बरमसिया और बैद्यनाथपुर में औचक निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। जांच के दौरान जसीडीह स्थित रोशन मीट शॉप में प्रतिबंध के बावजूद बिक्री किए जाने की पुष्टि हुई, जिसके बाद नगर निगम की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दुकान को मौके पर ही सील कर दिया।
वहीं, जांच अभियान के दौरान जसीडीह स्थित जलाल मीट शॉप, बरमसिया स्थित बबलू मीट शॉप समेत कोरियासा और बैद्यनाथपुर क्षेत्र में संचालित अन्य दुकानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 7,500 रुपये का आर्थिक जुर्माना वसूला गया। संबंधित दुकानदारों को भविष्य में नियमों का उल्लंघन नहीं करने की सख्त चेतावनी भी दी गई।
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भावनाओं और धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार गोपनीय जांच अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने सभी मांस-मछली विक्रेताओं से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और राजकीय श्रावणी मेला को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं श्रद्धालुओं के लिए अनुकूल बनाने में सहयोग करें।



