बेगूसराय लोक अदालत 9 मई: ट्रैफिक चालान पर 50% छूट तय

बेगूसराय: बिहार के Begusarai जिले में 9 मई को विशेष मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई मामलों का ऑन-स्पॉट निपटारा किया जाएगा।
इसकी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश Karunanidhi Prasad Arya ने दी। उन्होंने बताया कि यह लोक अदालत जिला मुख्यालय सहित चार अनुमंडलों—तेघड़ा, बखरी, बलिया और मंझौल—में एक साथ आयोजित होगी।
ट्रैफिक चालान पर बड़ी राहत
इस लोक अदालत में 90 दिन से पुराने ट्रैफिक ई-चालानों पर 50% तक की छूट दी जाएगी। यह छूट बिहार सरकार की अधिसूचना के तहत लागू होगी।
Bihar Transport Department और ट्रैफिक पुलिस के ई-चालान मामलों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा।
किन मामलों का होगा निपटारा
लोक अदालत में कई तरह के मामलों का समाधान किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:
- सुलह योग्य आपराधिक मामले (मारपीट आदि)
- पारिवारिक विवाद
- चेक बाउंस केस
- बैंक ऋण
- भूमि विवाद
- बिजली और पानी बिल बकाया
- बिजली चोरी के मामले
- लेबर एक्ट और माप-तौल से जुड़े केस
विशेष व्यवस्था
ट्रैफिक मामलों के लिए अलग पीठ बनाई गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर सभी मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा।
जनता के लिए सुनहरा मौका
प्रशासन ने इसे बकाया चालान और लंबित मामलों के निपटारे का “गोल्डन चांस” बताया है। लोगों से अपील की गई है कि वे समय पर पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाएं।



