विपिन राय की RTI अपील DIG ने सही जगह ट्रांसफर की, SP खगड़िया को निर्देश

बेगूसराय। जिले के आवेदक विपिन राय की RTI अपील को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) बेगूसराय ने सही जगह ट्रांसफर कर दिया है। यह कार्रवाई सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-19(1) के तहत की गई, जिसमें वांछित सूचना समय पर न मिलने की शिकायत थी। विपिन राय (पिता: स्व. राम उदगार राय, ग्राम-चकिया नयाटोला, वार्ड-34, नगर परिषद बीहट, थाना-चकिया, 8 जनवरी 2026 को लोक सूचना पदाधिकारी (PIO) सह पुलिस अधीक्षक खगड़िया को RTI आवेदन (प्रपत्र ‘क’) भेजा था। सूचना न मिलने पर उन्होंने 15 फरवरी 2026 को प्रथम अपील (प्रपत्र ‘छ’) DIG बेगूसराय को प्रेषित की।

DIG बेगूसराय ने 17 फरवरी 2026 को ज्ञापांक 2/सू.अ. से आदेश जारी कर अपील को संबंधित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी पुलिस अधीक्षक खगड़िया को भेज दिया। आदेश में स्पष्ट किया गया कि मूल PIO (पुलिस उपाधीक्षक नु., खगड़िया) ने 17 जनवरी 2026 को (ज्ञापांक 20/सू.अ.) आवेदन को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर-1 खगड़िया को ट्रांसफर किया था।

महत्वपूर्ण निर्देश:खगड़िया SP को आदेश: अगर सदर-1 PIO ने सूचना दे दी है, तो विपिन राय को निःशुल्क एक प्रति दें।सदर-1 PIO को निर्देश: मूल आवेदन के अनुसार वांछित सूचना तुरंत उपलब्ध कराएं।यह कदम RTI कानून के अनुरूप पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। विपिन राय को सलाह दी गई है कि वे खगड़िया SP से संपर्क करें। अगर 30 दिनों में जवाब न मिले, तो दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग में की जा सकती है।

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