देवघर में नगरपालिका आम निर्वाचन-2026 को लेकर प्रेसवार्ता, उपायुक्त ने चुनाव कार्यक्रम व तैयारियों की दी जानकारी

देवघर। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा एवं पुलिस अधीक्षक सौरभ की अध्यक्षता में आज 27 जनवरी 2026 को समाहरणालय सभागार में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने मीडिया प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड द्वारा नगरपालिका (आम) निर्वाचन-2026 की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जारी कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी से सभी को अवगत कराया।

इसके अलावा प्रेसवार्ता के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा द्वारा जानकारी दी गई कि देवघर नगर निगम (वर्ग ख) में कुल 36 वार्ड, 158 मतदान केन्द्र, 14 सहायक मतदान केन्द्र कुल 172 व मधुपुर नगर परिषद वर्ग ख में 23 वार्ड एवं 46 मतदान केन्द्र हैं। देवघर नगर निगम हेतु कुल 179278 मतदाता है, जिसमें से 92712 पुरूष, 86558 महिला एवं 08 अन्य मतदाता हैं। वहीं मधुपुर नगर परिषद अन्तर्गत 44258 मतदाता में से 22065 पुरूष व 22193 महिला हैं। इसके अलावा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त द्वारा बतलाया गया कि नाम निर्देशन तिथि 29 फरवरी 2026 से 04 फरवरी 2026 तक, नाम निर्देशन की संवीक्षा तिथि 05 फरवरी 2026, अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की तिथि 06 फरवरी 2026, निर्वाचन प्रतीक की आवंटन तिथि 07 फरवरी 2026, मतदान तिथि 23 फरवरी 2026 एवं मतगणना की तिथि 27 फरवरी 2026 रहेगी। साथ ही देवघर नगर निगम हेतु सामान्य 00, संवेदनशील मतदान केन्द्रों की संख्या 166 एवं भवनों की संख्या 87 के अलावा 06 अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्र व 03 भवनों के साथ कुल 172 मतदान एवं 90 भवनों है। वहीं मधुपुर नगर परिषद में 05 मतदान केन्द्र व 05 भवन सामान्य, 41 मतदान केन्द्र व 33 भवन संवेदनशील हेतु कुल 46 मतदान व 38 भवन बनाये गये हैं। आगे जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त द्वारा यह भी जानकारी दी की नगरपालिका आम निर्वाचन-2026 में दोनों नगरपालिकाओं के मतदान केन्द्रों पर मतपत्र से मतदान हेतु मतपेटिका का प्रयोग किया जायेगा। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर दो बड़ी मतपेटिका एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अतिरिक्त मतपेटिका का प्रयोग किया जायेगा। आवश्यकतानुसार कुल 600 (छः सौ) मतपेटिकाओं का मरम्मति, तैलीयकरण, ग्रीसिंग एवं रंगाई का कार्य पूर्ण कर तैयार कर लिया गया है। इसके अलावे उन्होंने जानकारी दी कि अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले निर्वाचन व्यय की अधिसीमा देवघर नगर निगम हेतु महापौर पद के लिए 15 लाख एवं वार्ड पार्षद पद के लिए 03 लाख के अलावा मधुपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए 06 लाख एवं वार्ड पार्षद पद के लिए 1.5 लाख राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय की अधिसीमा निर्धारित की गई है। वहीं निर्वाचन के निमित आवश्यक तैयारियाँ जैसे मतदान केन्द्रों का चयन एवं आधारभूत सुविधाओं की स्थापना कर ली गयी है, विभिन्न कोषांगों का गठन कर लिया गया है, दोनों अनुमण्डल स्तर पर पृथक-पृथक वज्रगृह-सह-मतगणना केन्द्र का चयन किया गया है। देवघर नगर निगम के लिए देवघर कॉलेज के शूटिंग सेंटर। वहीं मधुपुर नगर परिषद के लिए महिला महाविद्यालय, मधुपुर कॉलेज, मधुपुर का स्थल चिन्ह्ति किया गया है। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जिला के नगरपालिका क्षेत्र में (पंचायत एवं कैन्टोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर) जहाँ आम निर्वाचन कराया जाना है, निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से प्रवृत हो जायेगी। केन्द्र एवं राज्य सरकार की किसी भी पुरानी योजना का कार्यान्वयन आदर्श आचार संहिता से प्रभावित नहीं होगा जिसमें टेण्डर की प्रक्रिया भी सम्मिलित है। नगरपालिका क्षेत्र की सभी योजनाओं का कार्यान्वयन आदर्श आचार संहिता के दायरे में आयेंगे। आदर्श आचार संहिता के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पाये जाने पर कड़ाई से निपटा जाएगा। साथ ही उपायुक्त ने मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए कहा कि देवघर नगर निगम के लिए महापौर पद के नाम निर्देशन हेतु निर्वाची पदाधिकारी अपर समाहर्ता के समक्ष अपर समाहर्ता कार्यालय प्रकोष्ठ में किया जायेगा। वहीं वार्ड पार्षद संख्या 01 से 12 पद के नाम निर्देशन हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी स्थापना उपसमाहर्ता देवघर के कार्यालय प्रकोष्ठ में, वार्ड पार्षद संख्या 13 से 24 पद के नाम निर्देशन हेतु कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष कार्यपालक दण्डाधिकारी देवघर के कार्यालय प्रकोष्ठ में एवं वार्ड पार्षद संख्या 25 से 36 पद के नाम निर्देशन हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सारवां के समक्ष भूमि सुधार उपसमाहर्ता देवघर के कार्यालय प्रकोष्ठ में किया जायेगा। इसके अलावा मधुपुर नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए भूमि सुधार उपसमाहर्ता मधुपुर द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता कार्यालय प्रकोष्ठ मधुपुर में, वार्ड पार्षद पद 01 से 12 के नाम निर्देशन हेतु कार्यपालक दण्डाधिकारी मधुपुर के कार्यालय प्रकोष्ठ में एवं वार्ड पार्षद संख्या 13 से 23 पद के नाम निर्देशन हेतु अंचल अधिकारी मधुपुर के समक्ष कार्यपालक दण्डाधिकारी मधुपुर के कक्ष के सन्निकट कार्यालय प्रकोष्ठ में किया जायेगा। आगे उन्होंने जानकारी दी कि अधिनियम की धारा 538 एवं 555 तथा एतद् नियमावली के नियम 11 से 17 के अधीन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन हेतु 01 जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानकर दिनांक-27 अगस्त 2024 को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची एवं 01 अक्टूवर 2024 को अर्हत्ता तिथि मानकर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु तैयार मतदाता सूची के आधार पर ही नगरपालिका निर्वाचन हेतु वार्डवार विखण्डित करते हुए अंतिम रुप से मतदाता सूची तैयार की गई है।

मतदाताओं की पहचान हेतु निम्नलिखित दस्तावेज
इसके अलावे जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा द्वारा जानकारी दी गयी कि मतदान के समय मतदान केन्द्र पर मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। ऐसे में इसके लिए जिन मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र (एपिक) उपलब्ध कराए गए हैं उनकी पहचान एपिक के माध्यम से की जाएगी। परन्तु यदि किसी मतदाता के पास फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो उसकी पहचान आयोग द्वारा यथा निर्धारित 12 वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से की जा सकती है।

1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान पत्र
2. निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची
3. पासपोर्ट
4. ड्राईविंग लाइसेंस
5. राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनी द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
6. बैंक/डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक
7. आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड)
8. आधार कार्ड
9. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)
10. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड
11. फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना/स्मार्ट कार्ड
12. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
इसके लिए आयोग द्वारा अनुदेश निर्गत किए गए हैं।

इसके अलावे प्रेसवार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक सौरभ द्वारा जानकारी दी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक तैयारियां कर ली गयी है। साथ ही सुरक्षा को लेकर वार्ड वार पुलिस फोर्स की प्रतिनियुक्ति की जायेगी एवं असमाजिक तत्वों पर निगरानी रखने के साथ-साथ 126 एवं सीसीए के तहत कार्रवाई की जायेगी। आगे उन्होंने जानकारी दी कि आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही सोशल मीडिया की निगरानी एवं चुनाव को लेकर क्यू आर टी का भी गठन किया गया है, ताकि शांतिपूर्ण व निष्पक्ष वातावरण मे चुनाव सम्पन्न कराया जा सके।

प्रेसवार्ता के दौरान उपरोक्त के अलावे उप विकास आयुक्त पियूष सिन्हा, अपर समाहर्ता हीरा कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी शैलेष कुमार, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी राहुल कुमार भारती, जिला पंचायती राज पदाधिकारी रणवीर सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीतिलता किस्कू, सहायक जनसम्पर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी के साथ-साथ संबंधित विभाग के कर्मी आदि उपस्थित थे।

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