बेगूसराय कोर्ट: पुराने हत्याकांड में चार दोषी

बेगूसराय। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत ने गरहपुरा थाना केस नंबर 91/2014 में चार आरोपियों को दोषी ठहराया। यह पुराना हत्याकांड से जुड़ा मामला है, जिसमें आठ अभियोजन गवाहों के बयानों पर फैसला आधारित था।
दोषियों व सजा का ब्योरा
दोषी घोषित चंद्रशेखर पासवान और बुचो पासवान मुर्राहा गांव, समस्तीपुर के निवासी हैं। इन्हें कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गई।सत्यनारायण पासवान व बैजनाथ पासवान को संदेह का लाभ देकर प्रोबेशन के तहत रिहा किया गया। सजा सुनवाई 25 सितंबर 2025 को तय हुई थी।अभियोजन पक्ष की भूमिकाअपर लोक अभियोजक राम प्रकाश यादव ने गवाहों के बयानों से अभियोजन का पक्ष मजबूती से रखा।



