बरौनी रिफाइनरी: 500 मीटर में धारा-163, धरना पर रोक

बेगूसराय। बरौनी रिफाइनरी के आसपास 500 गज (लगभग 500 मीटर) की परिधि में धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। बेगूसराय के सदर एसडीओ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत यह निषेधाज्ञा जारी की है।आदेश की अवधियह प्रतिबंध 9 फरवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
रिफाइनरी के गेट नंबर 3-डी, 4-ए, 01-बी और टाउनशिप क्षेत्र में 5 या इससे अधिक लोगों का जमावड़ा, जुलूस या विरोध प्रदर्शन पूरी तरह वर्जित है। कारण और प्रतिबंधसंविदा श्रमिकों के प्रस्तावित आंदोलन की सूचना पर रिफाइनरी की सुरक्षा, पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया।
लाठी-डंडा, हथियार या आग्नेयास्त्र ले जाना भी प्रतिबंधित है; यूनियनों को पूर्व अनुमति लेनी होगी।पृष्ठभूमिफरवरी 2026 की शुरुआत में ही रिफाइनरी श्रमिकों ने गेट जाम कर धरना दिया था, जिससे तनाव बढ़ा था। उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।



